*बगैर विक्रय बिल के औषधियों का विक्रय करने व अन्य अनियमितताएँ पाये जाने पर दो मेडिकल स्टोर्स के लायसेंस किये गये निलंबित

*बगैर विक्रय बिल के औषधियों का विक्रय करने व अन्य अनियमितताएँ पाये जाने पर दो मेडिकल स्टोर्स के लायसेंस किये गये निलंबित

उज्जैन 12 जुलाई ।मक्सी रोड़,उज्जैन स्थित *मेसर्स पार्थ मेडिकल स्टोर एवं मेसर्स मुरलीधर मेडिकल स्टोर* की जांच ड्रग इंस्पेक्टर जिला उज्जैन धर्म सिंह कुशवाह द्वारा की गई थी। जांच में यह पाया गया कि दोनों ही मेडिकल स्टोर मरीजों/ग्राहकों को बिना विक्रय बिल के ही औषधियों का विक्रय कर रहे थे। किसी भी ग्राहक/मरीज को औषधियों के विक्रय बिल प्रदाय नहीं किये जा रहे थे, तथा उनकी दुकान में विक्रय बिल बुक का भी संधारण नहीं पाया गया। उक्त के आधार पर दोनों फर्मों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया थे, जिनके स्पष्टीकरण उनके द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया। अनुज्ञप्तिधारियों की फर्मों में अनियमितता पाये जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के तहत फर्म मेसर्स पार्थ मेडिकल स्टोर एवं मेसर्स मुरलीधर मेडिकल स्टोर, दोनों फर्मों के लायसेंस एक सप्ताह (07-07 दिवस) के लिये निलंबित किये गये हैं। औषधि निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार की औषधियों के क्रय-विक्रय का कार्य नहीं किया जावेगा। साथ ही दोनों फर्मों के संचालकों को यह चेतावनी भी जारी की गई है कि भविष्य में यदि उनके द्वारा बगैर विक्रय बिल के औषधियों का विक्रय करना तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अन्य अनियमितताएँ पाई जाती है तो उनके लायसेंस निरस्त करने की भी कार्यवाही की जावेगी।

 

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